लोक शिक्षण संचालनालय से जारी आदेश के अनुसार, विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य नीलम कुमार दीवान द्वारा व्याख्याता आशीष देवांगन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिक्षक द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ डांट-डपट, मारपीट, कान मरोड़ने और सिर पर मारने जैसी हरकतें की जाती थीं। शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, महासमुंद निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देश दिए हैं कि निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित कर संबंधित दस्तावेज और आरोप पत्र सात दिवस के भीतर संचालनालय को भेजे जाएं।


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