Thursday, September 17, 2026
Homeछत्‍तीसगढ़बर्खास्त सहायक शिक्षिका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश...

बर्खास्त सहायक शिक्षिका को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, सेवा समाप्ति का आदेश किया निरस्त

बिलासपुर। बालोद जिले के नगर पंचायत अर्जुंदा निवासी तस्लीम बानो सहायक शिक्षक पंचायत शासकीय प्राथमिक शाला शिकारीटोला में पदस्थ हैं। उन्हें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डौंडीलोहारा ने 24 अगस्त 2021 को सेवा से बर्खास्त कर दिया था, जिसके विरुद्ध दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के याचिका को स्वीकार करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डौंडीलोहारा जिला बालोद द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर दिया।

बता दें कि तस्लीम बानो की नियुक्ति सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर वर्ष 2005 में हुई थी। कुछ पारिवारिक समस्या के कारण इनके द्वारा अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन पत्र 9 फरवरी 2015 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 4 नवंबर 2020 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए सहायक शिक्षक पद से त्यागपत्र आवेदन विकासखंड शिक्षा अधिकारी डौंडीलोहारा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु विभाग द्वारा तस्लीम बानो के त्यागपत्र आवेदन को स्वीकार न करते हुए विभागीय जांच कर 24 अगस्त 2021 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डौंडीलोहारा द्वारा तस्लीम बानो सहायक शिक्षक पंचायत शासकीय प्राथमिक शाला शिकारीटोला को सहायक शिक्षक पंचायत के पद से बर्खास्तगी आदेश पारित किया गया।

सेवा से बर्खास्तगी आदेश को लेकर तस्लीम बानो ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका प्रस्तुत किया था, जिसकी अंतिम सुनवाई 7 जुलाई 2026 को न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की  कोर्ट में हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी द्वारा यह आधार लिया गया कि याचिकाकर्ता की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2005 में हुई थी। वर्ष 2009 में नियमितीकरण हुआ था, जून 2010 से फरवरी 2015 के मध्य लगभग 233 दिन याचिकाकर्ता अनुपस्थित थी।

विभाग द्वारा बिना सुनवाई का मौका दिए विभागीय जांच कर नियम 10 छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 के तहत कार्यवाही करते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त करना अनुचित है, क्योंकि याचिकाकर्ता पंचायत विभाग की नियमित कर्मचारी थी, इसलिए याचिकाकर्ता के ऊपर नियम 7 के तहत कार्यवाही करना था, ना की नियम 10 छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम 1999 के तहत। उपरोक्त आधारों पर न्यायालय ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत डौंडीलोहारा द्वारा जारी सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

RELATED ARTICLES

सुदर्शन कुंज में संघ ने हर्षोल्लास से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

रायगढ़, 15 अगस्त: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के रायगढ़ स्थित कार्यालय ‘सुदर्शन कुंज’ में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।...

रायगढ़ के सहस्रबाहु चौक में विराजे भगवान सहस्रबाहु, भव्य प्रतिमा का हुआ अनावरण

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने किया प्रतिमा का अनावरण रायगढ़। पंजरी प्लांट स्थित सहस्रबाहु चौक अब भगवान राजराजेश्वर सहस्रबाहु...

रामलीला मैदान में सजेगा शिव भक्ति का महापर्व, 17 अगस्त से अखंड ऊं नमः शिवाय जाप

रायगढ़ में 17 से 24 अगस्त तक गूंजेगा अखंड ऊं नमः शिवाय महामंत् रामलीला मैदान में होगा सात दिवसीय भव्य आयोजन, 17 अगस्त को निकलेगी...

पवित्र श्रावण मास में रायगढ़ में गूंजेगा ॐ नमः शिवाय महामंत्र। महिला समन्वय द्वारा 17 अगस्त से 24 अगस्त तक,सेवा भारती समिति के मार्गदर्शन...

रायगढ़ | पवित्र श्रावण मास के पावन अवसर पर संपूर्ण रायगढ़ शहर शिवभक्ति के रस में लीन होने जा रहा है। महिला समन्वय,...

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!